Saturday, March 15, 2025
Homeविधिक सेवामादक पदार्थ रखने के 14 साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाया...

मादक पदार्थ रखने के 14 साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाया अहम फैसाला, एक आरोपी को 15 साल की सजा से किया दण्डित, एक अन्य बरी

केकड़ी, 16 जून (आदित्य न्यूज नेटवर्क): मादक पदार्थ रखने के 14 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 केकड़ी ने एक आरोपी को 15 साल के कठोर कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित करने तथा एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश दिए है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार भिनाय थानाधिकारी प्रमोद स्वामी के नेतृत्व में ​गठित पुलिस टीम ने 20 अगस्त 2008 को तलाशी के दौरान गोवलिया (भिनाय) में लखपत सिंह रावत के मकान से 370 किलो डोडा चूरा एवं 180 ग्राम अफीम बरामद की थी। पुलिस ने इस संबंध में लखपत सिंह रावत एवं मिठ्ठू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की। अनुसंधान के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 33 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़ ने विविध तर्क दिए। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए लखपत सिंह रावत पुत्र बुद्धासिंह रावत निवासी गोवलिया को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 व 8/18 में दोषी मानते हुए सजा का एलान किया। वहीं मिठ्ठू को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। एपीपी भंवर सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपी लखपत सिंह रावत को न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत 15 साल के कठोर कारावत व 1.50 लाख रुपए के जुर्माने एवं धारा 8/18 के तहत 5 साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।

RELATED ARTICLES