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चेक के नाम पर ब्लैकमेल कर जमीन हड़पने का आरोप, कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर जांच करने के दिए आदेश

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 19 मार्च (आदित्य न्यूज नेटवर्क): जबरन अवैध वसूली व डरा-धमका कर जमीन की रजिस्ट्री करवाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने सदर थाना पुलिस को दो नामजद आरोपियों व 3-4 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए है। खवास निवासी भैरूलाल पुत्र रामनाथ बलाई ने अधिवक्ता आसिफ हुसैन के जरिए इस्तागासा पेश कर बताया कि पप्पू सांसी पुत्र सांवरा सांसी से उसका रुपयों का लेन-देन था। आरोपी ने उधारी के बदले परिवादी से करीब 25 चेक ले लिए थे। पूरी रकम चुकाने के बाद भी आरोपी ने धोखाधड़ी करते हुए चेक वापस नहीं किए व ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। करीब एक वर्ष पूर्व आरोपी ने साथियों के साथ उसके घर घुसकर बच्चों को जान से मारने की धमकी दी व डरा-धमका कर उसकी व उसकी पत्नी मंजू की जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली।

वीडियो बनाकर फंसाने की साजिश: इसके बाद भी आरोपी नहीं रुका और 19 नवंबर 2025 को परिवादी को जबरन कोर्ट लाकर 500 रुपये के स्टाम्प पर कादेड़ा निवासी अखिलेश सांसी के नाम 16 लाख रुपए उधार का झूठा इकरारनामा लिखवा लिया। गत 12 जनवरी 2026 को आरोपी पुनः परिवादी को कार में पटककर कोर्ट ले आए और 24 लाख रुपए की जमीन खरीद का स्टाम्प लिखवा लिया। षड्यंत्र के तहत आरोपियों ने परिवादी का हाथ रुपयों की गड्डी पर रखवाकर वीडियो भी बना लिया ताकि उसे भविष्य में फंसाया जा सके। परिवाद में बताया गया कि 10 फरवरी 2026 को आरोपी पप्पू सांसी अपने साथियों के साथ फिर से घर पहुंचा। परिवादी के घर न होने पर आरोपियों ने उसके पुत्र अंकित को जबरन उठाने का प्रयास किया, जिसे उसकी पत्नी ने बीच-बचाव कर बचाया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सदर थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए है।

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