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दाल-गेहूं की स्टॉक सीमा तय होने के बाद रसद विभाग ने किया निरीक्षण, व्यापारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 21 अगस्त (आदित्य न्यूज नेटवर्क): खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के प्रमुख शासन सचिव के निर्देश पर जिले में तूर और चना दाल, काबूली चना सहित गेहूं स्टॉक सीमा के संबंध में जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव के नेतृत्व में जांच दल ने विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। देव ने बताया कि इस दौरान मैसर्स महावीर मिल्स केकड़ी, मैसर्स रामविलास सहित विभिन्न दाल एवं गेहूं की फर्मों का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार मैसर्स शिवकुमार मण्डी यार्ड, मैसर्स कल्याणमल हरकचन्द मण्डी यार्ड, मैसर्स किशन फलोर मिल्स केकड़ी, मैसर्स केडीएम इन्डस्ट्रीज एवं मैसर्स श्री अन्नपूर्णा इन्डस्ट्रीज केकड़ी का निरीक्षण एवं जांच की गई।

पोर्टल पर करना होगा इन्द्राज इस दौरान जिला रसद अधिकारी ने जिले के समस्त दाल एवं गेहूं के व्यापारियों को निर्देशित किया कि राज्य सरकार ने तूर और चना दाल काबूली चना सहित स्टॉक सीमा 30 सितम्बर एवं गेहूं की स्टॉक सीमा 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रखी है। जिले के दाल के समस्त व्यापारियों को स्टॉक का खुलास इन्द्राज भारत सरकार के पोर्टल fcinfowev-nic-in@psp एंव गेहूं के व्यवहारियों को स्टॉक का खुलासा इन्द्राज भारत सरकार के पोर्टल http://evcgoils.nic.in/wsp/login किया जाना है।

रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य डीएसओ मोहनलाल देव ने बताया की जिले के सभी दाल एंव गेहूं के व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अतः जिन व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन नही करवाया है वो अविलम्ब अपनी फर्मों का रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना साप्ताहिक स्टॉक अपडेशन निर्धारित पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करे। उन्होंने बताया कि व्यापारियों द्वारा स्टॉक सीमा का उल्लंघन किए जाने पर उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर स्टॉक सीमा की जांच एवं निरीक्षण का अभियान निर्धारित अवधि तक जारी रहेगा।

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