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फर्जी दस्तावेज के जरिए दुकान हड़पने की कोशिश, न्यायालय ने 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 04 दिसंबर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): धोखाधड़ी पूर्वक फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एक दुकान पर कब्जा करने की कोशिश के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) प्रथम केकड़ी ने केकड़ी शहर थाना पुलिस ने दो व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए है। केकड़ी निवासी रईस अहमद पुत्र सुलेमान लोहार ने अधिवक्ता आसिफ हुसैन के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पेश कर बताया कि जिस दुकान पर उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय करता आ रहा है, उस पर शिवचरण बोहरा व गोपाल बोहरा पुत्र मोहनलाल ने फर्जी कागजात के जरिए हक जताने की कोशिश की। आरोपियों ने रईस अहमद के स्वर्गवासी दादा मुश्ताक अहमद को 13 अप्रैल 1981 को एक कथित लाइसेंसनामा/किरायानामा तहरीर करवाना बताकर उन्हें दुकान का किराएदार बताया।

फर्जीवाड़े का खुलासा: रईस अहमद ने लाइसेंसनामा की प्रमाणित प्रति निकलवाकर दादा के 20 सितंबर 1986 के रजिस्टर्ड पट्टे के हस्ताक्षर से मिलान किया तो दोनों में भिन्नता पाई गई। लाइसेंसनामा में न तो किसी गवाह के हस्ताक्षर थे तथा न ही वह नोटरी से तस्दीकशुदा था। परिवादी ने इसे आपराधिक षड्यंत्र के तहत कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज बताया। जांच में यह भी सामने आया कि जिस भूमि को आरोपी अपनी बता रहे थे, वह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजकीय भूमि बताई गई थी तथा वर्तमान में नगर पालिका केकड़ी के क्षेत्राधिकार में नामांतरित है। एसीजेएम न्यायालय ने एडवोकेट आसिफ हुसैन के तर्कों से सहमत होते हुए शिवचरण बोहरा व गोपाल बोहरा के खिलाफ धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।

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