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सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करने का मामला: आरोपियों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, न्यायालय ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 12 अगस्त (आदित्य न्यूज नेटवर्क): न्यायालय ने ग्राम विकास अधिकारी के साथ मारपीट करने एवं सरकारी दस्तावेज छीनने की कोशिश करने के मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश दिए है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार ग्राम पंचायत रामपाली के ग्राम विकास अधिकारी शिवराज धाकड़ ने 24 जून 2024 को चार जनों के खिलाफ मारपीट एवं सरकारी दस्तावेज छीनने के प्रयास का आरोप लगाते हुए सिटी थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

इन पर लगाए आरोप रिपोर्ट में धाकड़ ने बताया कि वह पंचायत समिति केकड़ी के प्रशिक्षण भवन में अन्य साथियों के साथ प्रशिक्षण ले रहा था। इस दौरान रामपाली निवासी बाबूलाल शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा, दिनेश शर्मा पुत्र बजरंग शर्मा व कविता शर्मा पुत्री बाबूलाल शर्मा एवं बांदनवाड़ा निवासी राजेन्द्र शर्मा पुत्र प्यारेलाल शर्मा ने प्रशिक्षण भवन में घुसकर लात घूसों से मारपीट की एवं राजकार्य में बाधा पहुंचाई।

पुलिस ने प्रमाणित माने आरोप इस दौरान वहां मौजूद अन्य ग्राम विकास अधिकारियों ने बीच बचाव कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया। अनुसंधान के दौरान आरोप प्रमाणित पाए जाने पर चारों आरोपियों ने अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 01 में अग्रिम जमानत याचिका का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिए है।

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