Wednesday, June 18, 2025
Homeक्राइम न्यूजडेढ़ साल तक मौत से लड़ने के बाद जिंदगी की जंग हारा...

डेढ़ साल तक मौत से लड़ने के बाद जिंदगी की जंग हारा ‘चेतन’, अवैध बजरी खनन से रोकने पर माफिया ने किया था जानलेवा हमला

केकड़ी, 05 जुलाई (आदित्य न्यूज नेटवर्क): बजरी माफिया को अवैध बजरी खनन के लिए मना करना एक युवक को भारी पड़ गया। बजरी माफिया ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल युवक डेढ़ साल तक मौत से जंग लड़ता रहा और आखिरकार वह गुरुवार शाम को जिन्दगी की जंग हार गया। सूचना पर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने युवक के शव को कादेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। पंचनामा, पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई के बाद शव परिजन के सुपुर्द कर दिया गया।

चेतन गुर्जर (फाइल फोटो)

क्या है मामला पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कंवरपुरा थाना केकड़ी सदर निवासी रामदयाल गुर्जर पुत्र अम्बालाल गुर्जर ने जरिए इस्तगासा सदर थाना पुलिस में 16 दिसम्बर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी जमीन कंवरपुरा गांव में खारी नदी के तट पर स्थित है। कंवरपुरा निवासी उदा गुर्जर एवं उसके दो पुत्र हेमराज गुर्जर व भोजा गुर्जर बजरी माफिया है तथा खारी नदी में अवैध रुप से बजरी खनन व परिवहन का कार्य करते है। उक्त तीनों जने प्रार्थी के खेत में होकर अपने साधन ले जाते है। जिससे उनकी बोई हुई फसल खराब हो जाती है।

रास्ता रोककर की मारपीट गत 13 दिसम्बर 2022 को बजरी भरते समय रामदयाल के 22 वर्षीय पुत्र चेतन गुर्जर ने उन्हें रोका तो इन लोगों ने आपसी रंजिश पाल ली तथा रात्रि को कादेड़ा से बाइक पर गांव लौटते समय हेमराज ने चेतन का रास्ता रोक लिया तथा मारपीट शुरु कर दी। इसके बाद हेमराज ने फोन कर अपने पिता उदा, भाई भोजा व मां रामप्यारी को भी मौके पर बुला लिया। ट्रैक्टर में बैठकर आए आरोपियों ने चेतन के साथ लकड़ी आदि से मारपीट की तथा उसकी गर्दन मरोड़ दी। इसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर की टक्कर मारकर चेतन को जान से मारने का प्रयास किया। इसी के साथ बजरी खनन व परिवहन से रोकने पर जान से मारने की एलानिया धमकी दी।

पुलिस ने प्रमाणित माना अपराध पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 447, 341, 323, 307 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की। अनुसंधान के बाद पुलिस ने धारा 447 हटा दी तथा उसकी जगह धारा 427 लगा दी। विस्तृत अनुसंधान के बाद पुलिस ने उदा गुर्जर पुत्र सुगनालाल गुर्जर, हेमराज गुर्जर पुत्र उदा गुर्जर एवं भोजा गुर्जर पुत्र उदा गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 341, 323, 427, 307 व 34 के तहत अपराध प्रमाणित मानते हुए गत 10 मार्च 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर दिया। जो माननीय न्यायालय में जैर ट्रायल है। तीनों आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर है।

डेढ़ साल से मरणासन्न था चेतन घटना के बाद रामदयाल गुर्जर ने अपने पुत्र चेतन का हरसंभव इलाज करवाया, लेकिन किसी तरह का सुधार नहीं हुआ। बताया जाता है कि चेतन लम्बे समय से मरणासन्न हालत में बेड पर ही था। गुरुवार शाम को चेतन की मौत हो गई। पुलिस ने उच्चाधिकारियों के निर्देश पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजन के सुपुर्द कर दिया। सदर थानाधिकारी भंवरलाल ने बताया कि मामले में 10 मार्च 2023 को चालान पेश हो चुका है। ऐसे में प्रकरण में अन्य धाराएं जोड़ने के लिए मृतक की पोस्टमार्टम एवं पंचनामा रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाएगी तथा न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

RELATED ARTICLES