Saturday, August 16, 2025
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कोर्ट रीडर ने हड़पे बीमा क्लेम के 5.93 लाख रुपए, न्यायालय ने पुलिस थाने में दर्ज कराया मुकदमा

केकड़ी, 03 जुलाई (आदित्य न्यूज नेटवर्क): बीमा कम्पनी द्वारा दिए गए क्लेम की राशि कोर्ट रीडर द्वारा खुद के खाते में जमा करवा कर 5.93 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में सिटी थाना पुलिस ने न्यायालय की ओर से प्राप्त रिपोर्ट पर तत्कालीन कोर्ट रीडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। थानाधिकारी धोलाराम ने बताया कि प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है। चूंकि प्रकरण 1 जुलाई 2024 से पहले का है, ऐसे में पुराने कानून के अनुसार ही मुकदमा दर्ज किया गया है।

क्या है मामला प्रकरण के तथ्यों के अनुसार मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण संख्या एक, केकड़ी के प्रकरण संख्या-63/2010 उनवान रेखा वगैरह बनाम लालाखान वगैरह में क्लेमेन्ट्स रेखा निवासी खिड़की गेट, केकड़ी की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस अधिकरण के समक्ष दिनांक 30-03-2024 को इस आशय का पेश हुआ कि उपरोक्त एम.ए.सी. प्रकरण संख्या 63/2010 क्लेम याचिका का इस अधिकरण द्वारा दिनांक 04-02-2013 को निस्तारण किया जाकर क्लेमेन्ट्स के पक्ष में अवार्ड पारित किया गया था।

राशि प्राप्त करने के लिए प्रार्थी ने लगाई कोर्ट में अर्जी उक्त अवार्ड के विरूद्ध अप्रार्थीगण की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर के समक्ष अपील पेश की गई थी। जिसमे हाई कोर्ट ने क्लेमेन्ट्स के पक्ष में एफडीआर करवाने के आदेश पारित किए थे। हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना में बीमा कम्पनी द्वारा दिनांक 31-07-2013 को राशि 8,97,038/- रुपए का चैक जमा करवाया गया। हस्तगत प्रकरण में अधिकरण में जमाशुदा राशि प्राप्त करने के लिए क्लेमेन्ट्स ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर मूल पत्रावली व यूको बैंक से वर्तमान स्थिति बाबत रिपोर्ट तलब की गई।

रीडर के खाते में जमा हुई राशि यूको बैंक ने अवगत कराया कि डीडी संख्या 698971/0033066 दिनांक 06 जनवरी 2020 राशि 2 लाख 96 हजार 452 रुपए एवं डीडी संख्या 698970/0033065 दिनांक 06 जनवरी 2020 राशि 2 लाख 96 हजार 452 रुपए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या 01 द्वारा क्लियरिंग में लगाया गया है। जिनका भुगतान 9 जनवरी 2020 को अधिकरण में पूर्व में कार्यरत रीडर कमल किशोर भाटी के भारतीय स्टेट बैंक के खाते में किया गया है। इस प्रकार तत्समय इस न्यायालय में कार्यरत रीडर/लिपिक कमल किशोर भाटी ने लोक सेवक होते हुए हस्तगत में जमा अवार्ड राशि 5 लाख 92 हजार 904 रुपए स्वयं के बैंक खाते में डलवाकर गबन व आपराधिक न्यास भंग किया है।

पूर्व में भी दर्ज है इसी तरह के मुकदमे इस तरह का कृत्य अन्य प्रकरण में भी किए जाने की संभावना है। इस प्रकरण में इस अधिकरण में कार्यरत रीडर ग्रेड प्रथम जगदीप कांदलोत को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने हेतु अधिकृत किया जाकर रिपोर्ट भिजवाई जा रही है। सिटी थाना पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर भादंसं की धारा 409, 467, 468, 471 व 477 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। बताया जाता है कि उक्त रीडर कमल किशोर भाटी के खिलाफ केकड़ी एवं ब्यावर में इसी तरह के प्रकरण पहले भी दर्ज हो रखे है।

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