केकड़ी, 14 मई (आदित्य न्यूज नेटवर्क): फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत जॉली एलएलबी-3 के प्रकरण मे मंगलवार को सिविल न्यायालय केकड़ी ने एडवोकेट मनीष छीपा की ओर से प्रस्तुत दावे में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज करने के आदेश पारित किए है। राजकीय अभिभाषक परवेज नकवी ने बताया कि वादी ने स्थगन की बात रखते हुए आवेदन किया कि स्थानीय प्रशासन से जो स्वीकृति ली गई है, वो विधि विरुद्ध है। कांगड़ा टॉकीज फिल्म प्रोडक्शन द्वारा निर्मित फिल्म जॉली एलएलबी-3 में जो कन्टेट व डायलॉग लिखे गए है व फिल्माया जाना निश्चित है उस स्क्रिप्ट को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।
एपीपी ने किया पुरजोर विरोध स्टे के आवेदन का विरोध करते हुए राजकीय अधिवक्ता परवेज नकवी ने प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 की ओर से पैरवी करते हुए बताया कि फिल्म जॉली एलएलबी-3 के लिए जो कन्टेट व डायलॉग लिखे गए है व फिल्माया जाना है, उस स्क्रिप्ट की सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन संस्था द्वारा जांच की जाती है और शूटिंग की स्वीकृति नियमानुसार ली गई है। वादी को वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। राजकीय अधिवक्ता परवेज नकवी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज कर दिया।
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