केकड़ी, 7 जून (आदित्य न्यूज नेटवर्क): कृषि विभाग की टीम ने ग्राम सेवा सहकारी समिति सांपला में छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने गोदाम से बिना लाइसेंस के अवैध खाद के 189 बैग बरामद किए। इन बैगों पर बड़े अक्षरों में बायो डीओपी लिखा था, जो किसानों को डीएपी खाद समझकर भ्रमित कर सकता था। कृषि विभाग के अधिकारियों ने नकली खाद के कट्टो को बरामद कर मुकदमा दर्ज कराया है। कृषि विभाग राजस्थान सरकार के आदेशानुसार कृषि आदान गुण नियंत्रण अभियान के तहत खरीफ की फसलों की बुवाई के पहले किसानों को सही गुणवत्ता का खाद उर्वरक व बीज मिले।

कृषि विभाग की टीम ने किया औचक निरीक्षण: इसके लिए कृषि आदान निर्माता/ विक्रय केन्द्रो व खाद बीज की दुकान में अनियमितता पाए जाने पर सघन निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। कृषि अधिकारी राजकुमार सोनी ने क्षेत्र में मिल रही शिकायतों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति सांपला में कृषि विभाग की टीम सहायक निदेशक रामनिवास जांगिड़, कृषि अधिकारी रामगोपाल भांबी, सहायक कृषि अधिकारी अकलेश कुमार खटीक के साथ औचक निरीक्षण किया। गोदाम में बिना लाइसेंस में शामिल अवैध खाद के 189 बैग बरामद किए। जिन पर बड़े अक्षरों में बायो डीओपी लिखा हुआ था।

प्रयोग से होती है जमीन खराब: जो कि किसानों को डीएपी खाद के रूप में भ्रमित करता है। पाए गए खाद के कट्टों पर निर्माता का स्पष्ट अंकन भी नहीं था। इस तरह के नकली खाद को खेतों में प्रयोग करने से जमीन भी खराब होती है। फसल उत्पादन में नुकसानदायक रहता है तथा किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। कृषि अधिकारियों ने इस खाद का नमूना भी लिया जो जांच के लिए भिजवा दिया गया। जीएसएस सांपला में पाए गए अवैध खाद के कट्टों को जब्ती कर गोदाम को सीज किया गया है। उक्त कारवाई जीएसएस के व्यवस्थापक लालाराम जाट व सहायक व्यवस्थापक दिनेश जाट के समक्ष की गई। कृषि पर्यवेक्षक आसाराम जाट भी मौजूद रहे।

मुकदमा दर्ज कराया: जीएसएस के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धाराओं तहत मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को सलाह दी है कि सेक्टर में कहीं पर भी संदिग्ध बायो एनपीके, बायो डीओपी खाद विक्रय करने की सूचना मिले तो कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों को समय पर अवगत कराए ताकि कार्रवाई की जा सके।