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जांच के दौरान उचित मूल्य की दुकान में कम मिला 107 क्विंटल गेहूं, विभाग ने राशन डीलर के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 14 जून (आदित्य न्यूज नेटवर्क): सरकारी राशन के गेहूं को खुर्द बुर्द करने के मामले में रसद विभाग ने देवरिया के राशन डीलर के खिलाफ बोराड़ा थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार प्रवर्तन निरीक्षक हिमानी पीपलीवाल ने सरवाड़ तहसील क्षेत्र में देवरिया ग्राम पंचायत बोराड़ा के राशन डीलर भोजराज जाट के खिलाफ 107 क्विंटल 33 किलो गेहूं खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार रसद विभाग के अधिकारियों ने 29 अप्रैल 2024 को डीलर भोजराज जाट की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया था। जिसमे अनियमितता पाए जाने पर डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया था।

पोस मशीन में दर्ज नहीं किया स्टॉक रिकॉर्ड की विस्तृत जांच करने पर पता चला कि डीलर के यहां स्टॉक में 2115 किलो गेहूं कम है। इसी प्रकार एनएफएसए योजना का 171 कट्टों में आया 8618 किलो गेहूं पोस मशीन में दर्ज नहीं किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राशन सामग्री की कमी के साथ ही यहां अन्य गड़बड़ियों का भी पता चला है। राशन डीलर का उक्त कृत्य भादंसं. की धारा 403 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। बोराड़ा थाना पुलिस ने राशन डीलर भोजराज जाट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। जांच बोराड़ा थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह मीणा कर रहे है।

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