Site icon Aditya News Network – Kekri News

मसाज से मना करने पर स्पा सेंटर में मारपीट व तोड़फोड़, एक महिला की आंख फूटी, एक अन्य गर्भवती महिला घायल, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरु की जांच

केकड़ी: परशुराम सर्किल स्थित दुकान, जहां स्पा सेंटर संचालित हो रहा था।

केकड़ी, 07 सितम्बर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): केकड़ी में स्पा सेंटर पर मसाज कराने आए लोगों द्वारा मसाज से मना करने पर स्पा सेंटर पर काम करने वाली महिलाओं व संचालिका के साथ मारपीट करने एवं स्पा सेंटर में तोड़फोड़ कर नुकसान करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि घटना में एक महिला की आंख फूट कर बाहर आ गई वहीं एक गर्भवती महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। सिटी थाना पुलिस ने एक नामजद सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

क्या है मामला प्राप्त जानकारी के अनुसार स्पा सेंटर संचालिका ने पुलिस को तहरीरी रिपोर्ट देकर बताया कि वह सावर मार्ग स्थित परशुराम सर्किल पर पंजाबी ढाबे के पास स्पा सेंटर चलाती है। इस सेंटर पर तीन महिलाएं एवं एक युवक काम करता है। गुरुवार 5 सितम्बर को रात 9.30 बजे पोलू जाट व दो अन्य आदमी आए और मसाज कराने की बात कही। मना करने पर पोलू जाट जबरदस्ती करने लगा तथा उसके साथ आए व्यक्ति ने चांटा मार दिया। थोड़ी देर बाद स्पा सेंटर संचालिका का परिचित टीकम आया तो उपरोक्त लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरु कर दी।

केकड़ी: घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज।

पुलिस ने की पूछताछ इस दौरान वहां 10—15 दूसरे लड़के भी आ गए। टीकम से मारपीट होते देख स्पा सेंटर पर काम करने वाली महिलाओं ने बीचबचाव किया तो आरोपियों ने एक ​महिला से जोरदार मारपीट की जिससे उसकी आंख फूट कर बाहर आ गई, वहीं दूसरी गर्भवती महिला के हाथ व पेट पर गंभीर चोटें आई। सभी घायल महिलाओं को एम्बुलेंस की सहायता से केकड़ी के राजकीय चिकित्सालय लाया गया। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने उनकी फोटो आदि ली तथा पूछताछ की।

केस दर्ज, जांच शुरु राजकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को अजमेर रैफर कर दिया गया। अजमेर पहुंचने के बाद स्पा सेंटर पर काम करने वाले युवक का फोन आया कि तीन चार लोग स्पा सेंटर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे है। उक्त बदमाश यहां से एलईडी टीवी, मोबाइल व गल्ले में रखे डेढ़ लाख रुपए भी ले गए गए तथा सारा सामान तोड़ दिया है। पुलिस ने पोलूराम जाट सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 126(2), 189(2), 331(6), 109(1), 307 व 324(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

Exit mobile version