केकड़ी, 02 नवम्बर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में एक अभूतपूर्व व सुधारात्मक निर्णय सुनाया है। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपियों को सशर्त जमानत देते हुए उन्हें आगामी दो माह तक प्रतिदिन दो घंटे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के तहत मानद (ऑनरेरी) सेवा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने यह महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। जो कानून के साथ-साथ सामाजिक सुधार की दिशा में एक सकारात्मक संदेश देता है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार केकड़ी शहर थाना पुलिस व केकड़ी सदर थाना पुलिस ने होशियार वैष्णव, द्वारका प्रसाद, छीतर माली व समीर खान को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार किया था।

न्यायालय ने दी सशर्त जमानत: चारों आरोपियों की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता अनंत प्रिय जैन, अब्दुल वाहिद नकवी एवं संतोष श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि चारों आरोपी युवा है, परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य है तथा इनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही बरामद माल की मात्रा व्यावसायिक मात्रा से काफी कम है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया, लेकिन अदालत ने सामाजिक सुधार व पुनर्वास को प्राथमिकता दी। न्यायालय ने आदेश दिया कि अभियुक्तों को 50 हजार के निजी मुचलके व दो जमानती 25-25 हजार की राशि पर रिहा किया जाए। अदालत ने अभियुक्तों को हर पेशी पर उपस्थित रहने की शर्त भी लगाई है।

समाज सुधार को दी प्राथमिकता: इसी के साथ अदालत ने जमानत के लिए एक अनोखी शर्त रखी है। जिसमे दो माह तक प्रतिदिन दो घंटे स्वच्छता व जनसेवा जैसे सामाजिक कार्य करने होंगे। यह सेवा संबंधित थाने के प्रभार अधिकारी (SHO) की सीधी निगरानी में कराई जाएगी। न्यायालय का यह फैसला राजस्थान में संभवतः पहला अवसर है जब किसी अदालत ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के आरोपियों को सुधारात्मक दृष्टिकोण से ‘स्वच्छ भारत अभियान’ से जोड़ने का आदेश दिया है। यह कदम अपराधियों को सजा के बजाय सुधार व जिम्मेदारी की भावना से जोड़ने की दिशा में एक मजबूत पहल है।

क्या है मूल मामला: केकड़ी शहर थाना पुलिस ने गत 27 अगस्त 2025 को थानाधिकारी कुसुमलता मीणा के नेतृत्व में नायकी पेट्रोल पंप के पास कार्रवाई करते हुए फूलियाकलां (भीलवाड़ा) निवासी द्वारका प्रसाद कीर (28) व छीतर माली (28) को 5.31 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया था। प्रकरण की जांच सदर थाना अधिकारी के जिम्मे की गई थी। सदर थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा द्वारा अनुसंधान के दौरान की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बाद में शाहपुरा उप कारागार से एक स्मैक सप्लायर फूलियाकलां दीपक माली (26) को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर उसके पास से 61 ग्राम अतिरिक्त स्मैक बरामद की थी। इसी के साथ स्मैक खरीदार जूनियां निवासी होशियार वैष्णव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
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