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कादेड़ा उप सरपंच नि​लम्बित, कार्यवाहक सरपंच रहते हुए नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने का है आरोप, जांच में सही मिली शिकायत

मुकेश कुमार सोनी, उप सरपंच, कादेड़ा (फाइल फोटो)

केकड़ी, 18 जून (आदित्य न्यूज नेटवर्क): राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में की गई जांच के आधार पर एक आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत कादेड़ा, पंचायत समिति केकड़ी, जिला अजमेर के तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच एवं वर्तमान उप सरपंच मुकेश कुमार सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (जांच) इन्द्रजीत सिंह के हस्ताक्षर से जारी आदेश में बताया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार मुकेश कुमार सोनी को नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के लिए उत्तरदायी पाया गया है।

अपकीर्तिकर आचरण की श्रेणी में आता है कृत्य: आदेश में बताया कि यह कृत्य राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार एवं अपकीर्तिकर आचरण की श्रेणी में आता है। इस संबंध में उप सरपंच मुकेश कुमार सोनी को आरोप पत्र भी जारी किया गया था। राज्य सरकार ने यह निर्णय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया है। आदेश के अनुसार मुकेश कुमार सोनी निलंबन काल में ग्राम पंचायत कादेडा के किसी भी कार्य या कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे।

कार्यवाहक सरपंच के रूप में कार्यकाल: गौरतलब है कि तत्कालीन कादेड़ा सरपंच रेखा जादम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद उप सरपंच मुकेश कुमार सोनी को कार्यवाहक सरपंच बनाया गया था। उन्होंने लगभग 13 महीने तक कार्यवाहक सरपंच के रूप में कार्य किया है। इस कार्रवाई से स्थानीय राजनीति में हलचल मच गई है। पंचायत समिति केकड़ी की विकास अधिकारी दिशी शर्मा ने उक्त समाचार की पुष्टि करते हुए बताया कि निलंबन के आदेश प्राप्त हो गए है।

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