Tuesday, November 18, 2025
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न्यायालय का बड़ा आदेश: बीमा कंपनी के ‘मृतक की गलती’ के तर्क को नकारा, परिजनों को 41 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश

केकड़ी, 17 नवम्बर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): केकड़ी की मोटर दुर्घटना न्यायाधीश संख्या दो के न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में मृताश्रित को 40 लाख 99 हजार 568 रुपए (लगभग 41 लाख रुपए) की क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए है। यह राशि वाहन की बीमा कंपनी को जमा करानी होगी। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार गत 3 नवंबर 2021 को बांदनवाड़ा निवासी विजय सैन अपनी मोटरसाइकिल से जाते समय तसवारिया के पास पीछे से आ रही एक इनोवा कार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। विजय की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बीमा कंपनी ने दावा किया कि दुर्घटना मृतक की स्वयं की गलती से हुई है तथा मृतक के माता-पिता उस पर आश्रित नहीं है।

आहूजा ने की दमदार पैरवी: मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता मनोज आहूजा ने पैरवी करते हुए नक्शा-मौका व गवाहों के बयानों के आधार पर तर्क प्रस्तुत किए कि गलती केवल इनोवा चालक की थी। इसके अतिरिक्त आहूजा ने दस्तावेजों के आधार पर यह साबित किया कि मृतक सेफ्टी सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। न्यायाधीश ने बीमा कंपनी के तर्कों को खारिज करते हुए तथा सभी साक्ष्यों को आधार मानते हुए मृतक की पत्नी शीला, पिता दिनेश, माता अनीता एवं पुत्र राघव व गर्विक को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने के आदेश दिए है। प्रार्थीगण की ओर से पैरवी एडवोकेट मनोज आहूजा, भैरूसिंह राठौड़, रवि शर्मा, भावेश जैन व अभिनव जोशी ने की।

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