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नगर पालिका केकड़ी: नए बोर्ड के गठन तक अधिशासी अधिकारी संभालेंगे वित्तीय कमान, शासन सचिव ने जारी किए आदेश

केकड़ी: नगर पालिका भवन का फाइल फोटो।

केकड़ी, 08 फरवरी (आदित्य न्यूज नेटवर्क): राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में नए बोर्ड के गठन तक प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों के प्रयोग के लिए अधिकारियों को अधिकृत कर दिया है। शासन सचिव रवि जैन द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 326 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह व्यवस्था की गई है। अब केकड़ी नगर पालिका में नए बोर्ड के गठन तक अध्यक्ष व वित्त समिति की शक्तियों का प्रयोग अधिशासी अधिकारी (ईओ) कर सकेंगे। वर्तमान में केकड़ी नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी का जिम्मा नायब तहसीलदार केन्द्र प्रसाद शर्मा संभाल रहे है।

विकास कार्यों को मिलेगी गति: यह आदेश नगरपालिका लेखा नियम 1963 व नगरपालिका क्रय एवं संविदा नियम 1974 के तहत जारी किया गया है। इस निर्णय से नगर पालिका के विकास कार्यों, महत्वपूर्ण खरीद व संविदाओं से जुड़ी फाइलों का निस्तारण त्वरित गति से हो सकेगा, जिससे शहर के विकास कार्यों में सुगमता आएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था नए बोर्ड के विधिवत गठन तक प्रभावी रहेगी, ताकि जनहित के कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

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