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युवक की हत्या के मामले में एक आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, एक अन्य साक्ष्य के अभाव में बरी

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 26 जून (आदित्य न्यूज नेटवर्क): युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए है। प्रकरण में एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दौलतपुरा प्रथम निवासी नारायण लाल जाट ने गत 4 सितम्बर 2020 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरा पुत्र राजेन्द्र 2 सितम्बर को बाइक लेकर सथाना चौराहा गया था। गांव के ही मनोज व अमरचन्द ने मथानिया से राताकोट के बीच पुलिया पर राजेन्द्र के सिर में चोट मारी एवं अमरचन्द के ट्रैक्टर को राजेन्द्र के ऊपर चढ़ाकर हत्या कर दी है।

अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किए विविध तर्क पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराध प्रमाणित होने पर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी ने विविध तर्क दिए। उनका कहना रहा कि मनोज की मोबाइल लोकेशन घटनास्थल की है। इसी के साथ परिस्थितिजन्य सबूत भी आरोपीगण के विरूद्ध है।

पेश किए 36 गवाह व 75 दस्तावेज सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 36 गवाह प्रस्तुत किए व 75 दस्तावेज प्रदर्शित किए एवं 23 आर्टिकल न्यायालय में पेश किए। सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने आरोपी मनोज जाट पुत्र सूरजकरण जाट को भादंसं की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित करने के आदेश दिए है। वहीं अमरचन्द जाट उर्फ गोपा पुत्र रतनलाल जाट  को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

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