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चेक अनादरण पर एक साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 20 अप्रैल (आदित्य न्यूज नेटवर्क): चेक अनादरण के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो हिरल मीणा ने एक आरोपी को एक साल के साधारण कारावास तथा 3 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश दिए है। अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि बांदनवाड़ा निवासी सोनू सैन पुत्र रामपाल सैन से बांदनवाड़ा निवासी शिवराज लक्षकार पुत्र गोपाल लक्षकार ने पारिवारिक खर्च के लिए 2 लाख रुपए उधार लिए।

अनादरित हो गया चेक कुछ दिनों बाद रकम का तकादा करने पर शिवराज ने दो लाख रुपए के बदले एक चेक दिया, जो नियत तिथि पर बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के चलते अनादरित हो गया। प्रकरण पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी शिवराज लक्षकार को एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 3 लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित करने के आदेश दिए है। अदम अदायगी पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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