केकड़ी, 24 जून (आदित्य न्यूज नेटवर्क): अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 1 की अदालत ने केकड़ी सिटी थाना पुलिस को बलात्कार व ब्लैकमेलिंग के आरोपों में मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए है। पीड़िता ने अधिवक्ता आशुतोष शर्मा व दिनेश गुर्जर के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पेश कर बताया कि अगस्त 2024 में मुल्जिम किशनलाल पीड़िता को उसके पीहर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में उसने पानी में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पीड़िता को पिला दिया। जिससे वह बेहोश हो गई। पीड़िता का आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर मुल्जिम ने उसके साथ बलात्कार किया तथा उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली।
तस्वीरे वायरल करने की दी धमकी: पीड़िता का कहना रहा कि इसके बाद से किशनलाल उसे लगातार परेशान कर रहा था और तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उसे गलत कामों के लिए उकसाता था। हाल ही में 13 जून 2025 को जब पीड़िता अपने घर पर अकेली थी तब मुल्जिम ने फिर से उससे बलात्कार किया। पीड़िता का आरोप है कि मुल्जिम ने उसे धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल कर देगा और खुद फांसी लगा लेगा। न्यायालय ने अधिवक्ता शर्मा व गुर्जर के तर्कों से सहमत होते हुए सिटी थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।