केकड़ी, 15 अप्रैल (आदित्य न्यूज नेटवर्क): केकड़ी जिलान्तर्गत भिनाय थाना पुलिस ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में दो महिलाओं समेत कुल 6 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को छहों आरोपियों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो की अदालत में पेश किया गया। जहां से उन्हें जमानत याचिका खारिज जेल भेज दिया गया।
क्या है मामला परिवादी के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि पीड़िता ने गत 31 मार्च को भिनाय थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका पति कैलाशचंद अपने पुत्र रामावतार के साथ 30 मार्च की रात को अपने भाई नाथू के घर खाना खाने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में रमेशचंद्र, कालू, हरी, रामचंद्र, जीतेन्द्र तेली व माया, सीता, पूजा, नंदू देवी व तीन-चार अन्य व्यक्तियों ने रास्ता रोककर कुल्हाड़ी व सरिए से रामावतार पर हमला कर दिया।
कपड़े फाड़कर निर्वस्त्र करने का किया प्रयास हमले में कुल्हाड़ी के प्रहार से रामावतार के सिर में गंभीर चोटें आई। घटना स्थल पर बीच-बचाव करने पहुंची कैलाशचंद की पत्नी के साथ भी आरोपियों ने गाली गलौच की व मारपीट कर कपड़े फाड़कर निर्वस्त्र करने की कोशिश की। साथ ही जान से मारने की एलानिया धमकी दी। पति कैलाशचंद्र ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की। पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर की।
इन्हें किया गिरफ्तार अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी रमेश चंद्र, कालूराम, हरिप्रसाद, जितेन्द्र, माया व सीता को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया। यहां आरोपियों की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी अनुज शर्मा व एडवोकेट मनोज आहूजा ने विभिन्न तर्क दिए। वकीलों के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में अजमेर सेन्ट्रल जेल भेज दिया।
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