केकड़ी, 25 जून (आदित्य न्यूज नेटवर्क): चेक अनादरण के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 ने एक आरोपी को छह माह के साधारण कारावास तथा 2.10 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश दिए है। अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने बताया कि परिवादी केकड़ी निवासी राधेश्याम लोधा से मेवदाकलां झोपड़ा निवासी मुकेश पुत्र महाराम धोल्या ने पारिवारिक खर्च के लिए 1 लाख 80 हजार रुपए उधार लिए। इसके बदले आरोपी ने एक चेक दिया, जो नियत तिथि पर बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के चलते अनादरित हो गया।

नहीं रख सकते नरमी का रुख: प्रकरण पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी मुकेश धोल्या को 6 माह के साधारण कारावास एवं 2.10 लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित करने के आदेश दिए है। अदम अदायगी पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा कि वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में अधिकतर व्यावसायिक संव्यवहार चेकों के माध्यम से ही किए जाते है। ऐसी स्थिति में धारा 138 के प्रकरणों में नरमी का रुख रखने से आमजन में चेक संव्यवहार की विश्वसनीयता खंडित होगी और अपराधियों के हौंसले बढ़ेंगे।
