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विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम: निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मियों के अवकाश पर रोक, मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 09 नवम्बर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अजमेर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जिला कलक्टर डॉ. लोकबंधु ने निर्वाचन कार्य से जुड़े समस्त अधिकारियों व कार्मिकों के अवकाश पर रोक लगा दी है। जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में 27 अक्टूबर 2025 से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया है। जिला कलक्टर डॉ. लोक बंधु ने बताया कि यह कदम पुनरीक्षण कार्यक्रम को समय पर तथा त्रुटि रहित ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

लेनी होगी जिला कलक्टर से अनुमति: इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देखते हुए चुनाव कार्य से संबंधित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए है कि वे बिना जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के अवकाश पर नहीं जाएं और न ही अपना मुख्यालय छोड़ें। यह आदेश उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू.अ. निरीक्षक, पटवारी, बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर), सुपरवाइजर, सूचना सहायक एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों/कार्मिकों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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