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जमाखोरी और कीमतों पर नियंत्रण के लिए गेहूं व दाल पर लगाई स्टॉक सीमा, व्यापारियों को पोर्टल पर अपडेट करनी होगी सभी सूचनाएं

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 31 जुलाई (आदित्य न्यूज नेटवर्क): राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में तुअर, चना दाल, काबूली चना की स्टॉक सीमा आगामी 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेगी। इसी प्रकार गेहूं की स्टॉक सीमा आगामी 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि जिले के समस्त व्यापारियों को तुअर, चना दाल व काबूली चना के स्टॉक का खुलासा/इन्द्राज भारत सरकार के पोर्टल (fcinfowev-nic-in@psp) पर ​तथा गेहूं के स्टॉक का खुलासा/इन्द्राज भारत सरकार के पोर्टल (http://evegoils.nic.in/wsp/login) पर करना होगा। इसे हर सात दिन में अपडेट करना होगा। यदि किसी व्यापारी द्वारा स्टॉक को ऑनलाइन नही किया जाता है, तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

यह है स्टॉक लिमिट डीएसओ मोहनलाल देव ने बताया कि चने के थोक विक्रेता के लिए 200 मेट्रिक टन, खुदरा विक्रेता के लिए 5 मैट्रिक टन, बिग चैन रिटेलर्स के लिए खुदरा आउटलेट पर 5 मैट्रिक टन, डिपो पर 200 मैट्रिक टन एवं मिलर के लिए 3 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत अधिक की सीमा तय की गई है। इसी प्रकार गेहूं के थोक विक्रेता के लिए 3 हजार टन, रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन, बिग चैन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी ​डिपो पर 3 हजार टन, प्रोसेसर्स मासिक स्थापित क्षमता की 70 प्रतिशत मात्रा को 2024-25 के शेष महीनों से गुणा के बराबर मात्रा निर्धारित की गई है।

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