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मासूम के साथ दुराचार के आरोपी को 20 साल की सजा, पड़ोसी युवक ने चॉकलेट दिलाने के बहाने घर ले जाकर किया था गलत काम

विशेष न्यायालय संख्या 01 अजमेर (फाइल फोटो)

केकड़ी, 29 फरवरी (आदित्य न्यूज नेटवर्क): अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल की मासूम से रेप के मामले में पड़ोसी को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 59 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। आरोपी ने घर के बाहर खेल रही पीड़िता को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने घर ले जाकर उसके साथ रेप किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक वकील रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 27 अगस्त 2023 को पीड़िता के दादा ने केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमे बताया कि उसकी 5 साल की पोती 2 दिन से पेट दर्द की शिकायत कर रही थी, लेकिन उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया।

प्रतीकात्मक फोटो

अनुसंधान के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार रिपोर्ट में बताया कि जब पेट दर्द से आराम नहीं मिला तो मासूम की मां ने उससे गहन पूछताछ की। पूछताछ में बालिका ने बताया कि 25 अगस्त को जब वह घर के बाहर खेल रही थी। तब पड़ोस में रहने वाला अंकल उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने घर ले गया तथा उसके साथ गलत काम किया। बाद में पड़ोसी की तलाश कर उसे पकड़ा तो उसने भी रेप करने की बात बताई। जिसके बाद केकड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान और मेडिकल करवाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

नरमी का रूख नहीं अपनाया जा सकता एडवोकेट रूपेंद्र परिहार ने बताया कि गुरुवार को मामले में पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए। पीड़िता के बयान और डीएनए-एफएसएल रिपोर्ट में हुई पुष्टि के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। 59 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया। जज ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए अलग से दिलाए जाने के आदेश भी दिए। जज ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि आरोपी ने 5 साल की कम उम्र की नाबालिग बालिका के साथ गंभीर अपराध किया है। आरोपी के विरुद्ध किसी प्रकार की नरमी का रूख नहीं अपनाया जा सकता।

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