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खेत में हत्या का आरोपी बरी, न्यायालय ने दिया संदेह का लाभ

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 29 अप्रेल (आदित्य न्यूज नेटवर्क): अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 2 प्रवीण कुमार वर्मा ने हत्या के मामले में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार बान्दनवाड़ा निवासी मुकेश माली ने पुलिस थाना भिनाय में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 4 नवंबर 2021 को सुबह 11 बजे उसके 60 वर्षीय पिता श्रवण जब गोनू बन्ना के खेत में शौच के लिए गए थे, तब उनके बड़े पिताजी के लड़के भागचन्द ने खेत में शौच करने की बात पर झगड़ा किया और पत्थरों से मारकर उनकी हत्या कर दी।

कोर्ट ने उपलब्ध कराई विधिक सहायता पुलिस थाना भिनाय ने जांच के बाद अभियुक्त भागचन्द के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई की तथा साक्ष्यों का अवलोकन कर अंतिम बहस सुनी। अभियुक्त भागचन्द के अधिवक्ता मुकेश गढ़वाल के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी भागचन्द को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त घोषित किया है। इस मामले में अधिवक्ता मुकेश गढ़वाल ने विधिक सहायता के तहत पैनल अधिवक्ता के रूप में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किया है।

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