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गंभीर मारपीट के आरोपी को दो साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 30 अगस्त (आदित्य न्यूज नेटवर्क): अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 02 केकड़ी प्रवीण कुमार वर्मा ने गंभीर मारपीट के मामले में आरोपी को दो साल के कारावास व दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक घनश्याम वैष्णव ने बताया कि परिवादी भागीरथ पुत्र भैरू खारोल निवासी पारा ने 8 नवंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि 7 नवंबर को उनके पुत्र अमिताभ की पत्नी काम से घर लौट रही थी। तभी पारा निवासी सत्यनारायण पुत्र गोपाल खारोल ने अपनी मोटरसाइकिल से उसे टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जब भागीरथ व अमिताभ आरोपी के घर शिकायत करने गए, तो सत्यनारायण ने गुस्से में आकर अमिताभ के सिर पर लोहे के पाइप से वार किया, जिससे उसे गंभीर चोट लगी।

कोर्ट में पेश किए सबूत: इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान पेश किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह व 40 दस्तावेज पेश किए गए। साथ ही घटना में इस्तेमाल किया गया लोहे का पाइप भी सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया गया। बहस के दौरान अपर लोक अभियोजक घनश्याम वैष्णव ने तर्क दिया कि आरोपी का अपराध गंभीर है तथा उसे बरी करने से पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाएगा। न्यायालय ने अपर लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी सत्यनारायण को दोषी करार दिया और दो साल के कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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