केकड़ी, 31 जुलाई (आदित्य न्यूज नेटवर्क): अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 02 प्रवीण कुमार वर्मा ने सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी महेंद्र जांगिड़ पुत्र रामस्वरूप खाती निवासी घारेड़ा थाना टोडारायसिंह जिला टोंक को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित करने के आदेश दिए है। वहीं पुलिस ने मामले में सह आरोपी मृतक की पत्नी रसीला धाकड़ को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया है। प्रकरण के तथयों के अनुसार गत 29 जून 2022 को नरेंद्र पुत्र हरनाथ धाकड़ निवासी कुम्हारिया थाना सरवाड़ ने केकड़ी शहर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि उसके साले सत्यनारायण धाकड़ की काफी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बाद में सत्यनारायण का शव नायकी गांव के खेतों में मिला, जिसकी 28 जून 2022 को अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी।

दो के खिलाफ पेश हुआ चालान: केकड़ी शहर पुलिस ने इस रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। जांच के दौरान पता चला कि मृतक सत्यनारायण धाकड़ की हत्या उसकी पत्नी रसीला धाकड़ पुत्री शंकरलाल धाकड़, निवासी बालापुरा, पुलिस थाना टोडारायसिंह एवं महेंद्र जांगिड़ ने मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए की थी। इस पर दोनों अभियुक्तों के खिलाफ धारा 302 (हत्या), 109 (अपराध के लिए उकसाना) और 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) भारतीय दंड संहिता (भादंसं) के तहत आरोप मानते हुए चालान पेश किया गया। अपर लोक अभियोजक घनश्याम वैष्णव ने न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सशक्त पैरवी की।

पत्नी को मिला संदेह का लाभ: सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 25 गवाहों के बयान लेखबद्ध कराए, 85 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए एवं 13 आर्टिकल परीक्षित करवाए। एपीपी घनश्याम वैष्णव ने न्यायालय में तर्क दिया कि अभियुक्तों का कृत्य गंभीर प्रकृति का अपराध है और ऐसे अपराधियों को किसी भी प्रकार का लाभ दिए जाने से समाज में गलत संदेश जाएगा, जिससे अपराधियों को प्रश्रय मिलेगा। माननीय न्यायालय ने एपीपी के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त महेंद्र जांगिड़ को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया। वहीं इस मामले में आरोपी रसीला धाकड़ को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया है।
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