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बस हादसे में गैर इरादतन हत्या के आरोपी चालक को मिला संदेह का लाभ, छह साल पुराने मामले में कोर्ट ने किया बरी

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 19 अगस्त (आदित्य न्यूज नेटवर्क): एक सड़क दुर्घटना के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02 केकड़ी के न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने आरोपी निजी बस चालक नासिरदा थाना देवली जिला टोंक निवासी हरिराम बलाई पुत्र जगदीश बलाई को गैर इरादतन हत्या व अन्य आरोपों से बरी कर दिया है। न्यायालय ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए यह फैसला सुनाया है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार यह मामला 25 अप्रैल 2017 का है जब बस दुर्घटना में कालेड़ा कृष्णगोपाल निवासी आशाराम बैरवा की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य यात्री घायल हो गए थे।

बचाव पक्ष ने दिए विविध तर्क: पु​लिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसमें कहा गया था कि बस खटारा थी तथा बिना परमिट, फिटनेस व बीमा के चलाई जा रही थी। सुनवाई के दौरान चालक के अधिवक्ता लतीफ मोहम्मद व नंदलाल बैरवा ने न्यायालय में तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि दुर्घटना चालक की लापरवाही या गफलत के कारण हुई थी। न्यायालय ने बचाव पक्ष के तर्कों से सहमति जताते हुए हरिराम को सभी आरोपों से बरी करने के आदेश दिए है।

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