केकड़ी, 25 अप्रेल (आदित्य न्यूज नेटवर्क): अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो हिरल मीणा ने पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं देने पर पति को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। परिवादिया के अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा, भैरू सिंह राठौड़ व रवि शर्मा ने बताया कि चांपानेरी निवासी भंवरलाल जाट पुत्र लादूराम ने पत्नी का परित्याग कर रखा है। परिवादिया की ओर से न्यायालय में घरेलू हिंसा अधिनियम में परिवाद पेश कर स्वयं के लिए भरण पोषण की राशि की मांग करने पर न्यायालय ने पति को पांच हजार रुपए प्रतिमाह राशि जमा कराने के आदेश पारित किए थे।
न्यायालय के आदेश की नहीं की पालना न्यायालय द्वारा जारी आदेश की वसूली के लिए परिवादिया की और से उसके अधिवक्ता डॉ. मनोज आहूजा ने 11 माह की राशि 55 हजार रुपए वसूली के लिए आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर न्यायालय की ओर से जारी वसूली वारंट की पालना नहीं की गई। भिनाय थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यहां परिवादिया के अधिवक्ता ने आरोपी के खिलाफ आदेश की अवमानना करने पर सिविल जेल भेजने की मांग की। जिस पर न्यायाधीश ने आरोपी को सेन्ट्रल जेल भेजने के आदेश पारित किए है।