Wednesday, October 22, 2025
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नगर पालिका ने जारी की सख्त चेतावनी, बिना योजना अनुमोदन व रेरा रजिस्ट्रेशन के भूखंड बेचना व खरीदना होगा अवैध, जारी नहीं होंगे पट्टे

केकड़ी, 16 अक्टूबर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): नगर पालिका केकड़ी ने नगरीय क्षेत्र में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों में भूखंड खरीदने वाले आम नागरिकों को सख्त चेतावनी जारी की है। उपखण्ड अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी (नगरपालिका) दीपांशु सांगवान ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया है कि जिन कॉलोनियों के भूखंडों का रेरा (RERA) ऑथोरिटी में पंजीकरण नहीं होगा, उनके पट्टे नगर पालिका द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि केकड़ी में दो तरह की कॉलोनियों के भूखंड अवैध रूप से बेचे जा रहे है। जिससे आमजन को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अवैधता के मुख्य कारण: एसडीएम सांगवान ने बताया कि कुछ विकासकर्ताओं ने केवल राजस्थान भू अधिनियम 1956 की धारा 90-क की कार्यवाही करवा ली है। लेकिन नगर पालिका से योजना अनुमोदन नहीं करवाया है और सीधे भूखंड बनाकर बेच रहे है। ये पूर्णतया अवैध हैं और इनके पट्टे नहीं बनेंगे। इसी प्रकार कुछ विकासकर्ताओं ने 90-क की कार्यवाही व योजना अनुमोदन तो करवा लिया है, लेकिन रियल एस्टेट (विनियमन व विकास) अधिनियम 2016 के तहत रेरा ऑथोरिटी में पंजीकरण नहीं करवाया है। पंजीकरण के अभाव में ऐसे भूखंडों के पट्टे भी नगर पालिका द्वारा नहीं बनाए जाएंगे।

आरएएस दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी

आमजन से अपील: उपखण्ड अधिकारी दीपांशु सांगवान ने नगरवासियों एवं हितबद्ध व्यक्तियों से अपील की है कि भूखंड खरीदने से पहले वे विकासकर्ता से 90-क की कार्यवाही, योजना अनुमोदन और सबसे महत्वपूर्ण, रेरा ऑथोरिटी में पंजीकरण की जानकारी अवश्य लें। विकासकर्ताओं को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे नगरपालिका से 90-क व योजना अनुमोदन के बाद अनिवार्य रूप से रेरा ऑथोरिटी में पंजीकरण करवाकर ही कॉलोनियां विकसित करें और भूखंड बेचें। अन्यथा अवैध भूखंड खरीदने एवं बेचने के संबंध में की जा रही सम्पूर्ण कार्यवाही की जिम्मेदारी स्वयं विकासकर्ता की होगी।  

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