Tuesday, April 29, 2025
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बिना लाइसेंसी टोपीदार बंदूक लेकर घूम रहे आरोपी को पुलिस के गश्ती दल ने दबोचा, आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ मुकदमा

केकड़ी, 10 अप्रैल (आदित्य न्यूज नेटवर्क): ​केकड़ी जिलान्तर्गत सरवाड़ थाना पुलिस ने अवैध टोपीदार बंदूक रखने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचन्द्र सिंह व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में पुलिस ने इन दिनों आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चला रखा है। थानाधिकारी सत्यवान सिंह ने बताया कि चण्डाली इलाके में गश्त के दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि देवनारायण मंदिर के पास एक व्यक्ति टोपीदार बंदूक लेकर घूम रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर उक्त व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस टीम ने घेरकर पकड़ लिया।

पाली जिले का रहने वाला है आरोपी नाम पूछने पर उसने अपना नाम देवीलाल पुत्र घीसा जाति चौकीदार बावरी निवासी केसरपुरा थाना रास जिला पाली बताया। पुलिस ने देवीलाल के कब्जे से बरामद टोपीदार बंदूक के लाइसेंस आदि के बारे में पूछताछ की तो उसने अनभिज्ञता जताई। पुलिस ने बिना लाइसेंस अवैध टोपीदार बंदूक एक नाली रखने के जुर्म में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तथा बंदूक जब्त कर ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में सरवाड़ थानाधिकारी सत्यवान सिंह, एएसआई रामधन, कांस्टेबल दातार सिंह व हरिराम शामिल है।

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