Saturday, November 15, 2025
Homeदेशमतदाता सूची शुद्धि महाअभियान: 2002 के रिकॉर्ड से नाम ट्रेस करना अनिवार्य,...

मतदाता सूची शुद्धि महाअभियान: 2002 के रिकॉर्ड से नाम ट्रेस करना अनिवार्य, 7 फरवरी 2026 को आएगी अंतिम सूची

केकड़ी, 05 नवम्बर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): मतदाता सूची शुद्धि महाअभियान को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) का अभियान शुरू कर दिया है। इस व्यापक अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची से अवैध प्रवासियों, मृत मतदाताओं व दो जगह दर्ज नामों को हटाकर सूची को त्रुटिरहित बनाना है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नागरिकों को अपना नाम अथवा अपने माता-पिता/दादा-दादी का नाम पिछली बार हुए गहन पुनरीक्षण (2002) की मतदाता सूची में ट्रेस (खोज) करना होगा तथा यह जानकारी बीएलओ (BLO) को उपलब्ध करानी होगी। उपखंड अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि वर्तमान सूची में नाम, पता या निवास स्थान में त्रुटि है या नाम एक से अधिक जगह दर्ज है, तो पुनरीक्षण के दौरान वह नाम सूची से हटाया जा सकता है।

मतदाता को सिद्ध करनी होगी अपनी पात्रता: निर्वाचन पंजीयन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान ने बताया कि मतदाता का नाम पिछली SIR सूची (2002) में खोजकर जानकारी देने पर मतदाता को अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए अन्य दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता से छूट मिल सकती है। इस जानकारी से सुनिश्चित होगा कि वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज नाम किसी वैध व पुराने सरकारी रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है। नाम ट्रेस करने में विफल रहने वाले मतदाताओं को निर्वाचक पंजीयन अधिकारी द्वारा नोटिस भेजा जाएगा। संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न करने पर नाम सूची से हटाया भी जा सकता है, जिसकी लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए नागरिकों को समय रहते तैयारी कर लेनी चाहिए।

आरएएस दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी

यह है टाइमलाइन: सांगवान ने बताया कि घर-घर सत्यापन की अंतिम ति​थि 4 दिसंबर 2025 है। इस दौरान बीएलओ गणना प्रपत्र (EF) लेकर कम से कम तीन बार मतदाता के के घर आएंगे। सभी मतदाताओं को गणना पत्र (EF) भरकर जमा करना अनिवार्य है। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को मसौदा सूची का प्रकाशन होगा तथा नई व संशोधित सूची सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध होगी। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां लगाई जा सकेगी। इसके तहत नाम जोड़ने (फॉर्म 6), हटाने (फॉर्म 7), या संशोधन (फॉर्म 8) के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस जारी किए जाएंगे तथा दावों व आपत्तियों की सुनवाई व सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम व शुद्ध मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

कैसे करें तैयारी: बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे 2002 के पुराने रिकॉर्ड में नाम खोजने के लिए अपने परिवार के बड़े सदस्यों (माता-पिता/दादा-दादी) से पूछें कि उनका नाम पिछली बार विधानसभा के किस भाग संख्या व क्रमांक पर था। नई रंगीन फोटो (2), आधार कार्ड व निवास प्रमाण पत्र तैयार रखें।सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर पिछली सूची में नाम खोजें। निर्वाचक पंजीयन एवं उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों से इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में बूथ लेवल अधिकारियों का पूर्ण सहयोग करने व समय पर सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने की अपील की है, ताकि आगामी चुनावों के लिए एक साफ-सुथरी व सटीक मतदाता सूची तैयार की जा सके।

RELATED ARTICLES