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निकाय चुनाव 2026: शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू, विजयी प्रत्याशी नहीं निकाल सकेंगे विजय जुलूस

केकड़ी, 05 सितंबर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): नगरीय निकायों के आम चुनाव-2026 के मद्देनजर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर अजमेर जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्षों व उपाध्यक्षों द्वारा विजय जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, चुनाव उपरांत निकलने वाले विजय जुलूसों से असामाजिक व अवांछित तत्वों द्वारा लोक शांति व व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई: पूर्व में 19 अगस्त को जारी निषेधाज्ञा की निरंतरता में यह नया प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जो आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त उपखंड अधिकारियों व निकाय अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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