केकड़ी, 30 जून (आदित्य न्यूज नेटवर्क): प्रतिबंधित प्लॉस्टिक कैरी बैग पर रोकथाम को लेकर गुरुवार को पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की अध्यक्षता में व्यापारिक प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिशासी अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिर्वतन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 को संशोधन करते हुए एकल प्रयोग प्लास्टिक (सिंगल युज प्लास्टिक) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 01 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया है। जिसमे प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाईरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री तथा प्लेटे, कप गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, नियंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर आदि शामिल है।
विशेष टीम का किया गठन बैठक में कपड़ा एसोसिएशन के पूरण कुमार कारिहा, खाद्य व्यापार संघ के रमेश सागरिया समेत अन्य व्यापारियों ने राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना करने के लिए आश्वस्त किया। ईओ सैनी ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी रोकथाम के लिए राजस्व निरीक्षक रजनीश चौधरी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है। इस टीम में स्वास्थ्य निरीक्षक कलजीत सिंह व सह प्रभारी राकेश कुमार पारीक को शामिल किया गया है। यह टीम एकल प्रयोग प्लास्टिक का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री व उपयोग मिलने पर चालान आदि की कार्रवाई करेगी। बैठक में पालिका अधिकारियों के अलावा व्यापारी दीपक जैन, पीयूष जैन, निलेश पाण्ड्या, पंकज अग्रवाल, रामू विजय, राम सिंधी, गोलू सिंधी, रोबिन गदिया आदि मौजूद रहे।