केकड़ी, 28 जून (आदित्य न्यूज नेटवर्क): गलत तरीके से दुर्घटना की मनगढ़ंत कहानी गढ़कर भारी-भरकम दुर्घटना क्लेम लेने का प्रयास करने के मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम सं.1 केकड़ी में चल रहा था। मामले में सुनवाई के दौरान सामने आया कि मनगढ़ंत कहानी गढ़कर भारी भरकम क्लेम लेने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में बेवजह बाइक सवार को इन्वाल्व किया गया है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार सावर निवासी सुरेश नट ने आठ वर्षीय पुत्री काजोल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक करोड़ सात लाख इक्यावन हजार रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा किया था।
देरी से दर्ज हुई रिपोर्ट दावे के अनुसार गत 10 दिसम्बर 2017 को उसकी पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान कुशायता निवासी अशोक खारोल ने मोटर साइकिल से टक्कर मार दी। जिसकी कोटा में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान बीमा कम्पनी कर ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने कथन किया कि दुर्घटना की रिपोर्ट 5 दिन देरी से दर्ज कराई गई है, जिसमे बाइक चालक का नाम बाद में जोड़ा जाना प्रतीत होता है। बाइक कुशायता की बताई गई है तथा न्यायालय में सुपुर्दगी के दौरान उसकी जमानत सावर निवासी रामनिवास ने दी है, जो कथित रूप से घटना का भी चश्मदीद है। सारे तथ्यों से पता चलता है कि यह परस्पर मिलीभगत का मामला है। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने दस्तावेजों, साक्ष्यों व तर्कों की विवेचना के आधार पर प्रार्थी सुरेश नट के दावे को खारिज करने के आदेश दिए है।