Thursday, March 13, 2025
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रजिस्ट्रेशन अथवा लाईसेन्स के बिना नहीं बेच सकेंगे खाने—पीने का सामान, आवेदन के लिए बुधवार को केकड़ी में लगेगा शिविर

केकड़ी, 11 अक्टूबर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): नए नियमों के अनुसार खाने पीने का सामान बेचने वाले सभी व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन करवाना अथवा लाईसेन्स लेना अनिवार्य है। व्यापारियों की सुविधा के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार 12 अक्टूबर 2022 को नगर पालिका केकड़ी में सुबह 11 बजे से सायं 5 बजे तक शिविर आयोजित कर रजिस्ट्रेशन एवं लाईसेंस के लिए आवेदन लिए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. केके सोनी ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार खाद्य व्यापारियों को फूड लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन करवाना जरुरी है। ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है, उन्हें आधार कार्ड की फोटो प्रति, आवेदक की फोटो एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान कर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसी प्रकार जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें आधार कार्ड की फोटो प्रति, परिसर का बिजली बिल, पानी बिल या किरायानामा की छायाप्रति एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान कर लाईसेन्स लेना होगा। जांच अथवा चेकिंग के दौरान बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन व्यापार किए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।

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