केकड़ी, 22 मई (आदित्य न्यूज नेटवर्क): अजमेर की पोक्सो कोर्ट संख्या-1 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 22 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट न्यायाधीश हेमंत सिंह बघेला ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए सख्त टिप्पणी की कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध में नरमी बरतना कतई न्यायोचित नहीं है। समाज में बढ़ते ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए दोषियों को कठोर दंड दिया जाना बेहद आवश्यक है।

कैफे में किया दुष्कर्म: विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव के अनुसार पीड़िता के पिता ने 7 सितंबर 2024 को केकड़ी शहर थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री की सोशल मीडिया के जरिए आरोपी हर्ष से जान-पहचान हुई थी। आरोपी स्कूल आते-जाते समय उससे मिलता था व लगातार प्यार व शादी का झांसा देता रहता था। मई 2024 में परीक्षा समाप्त होने के बाद आरोपी बालिका को चौपाटी घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया व वहां से कार में बैठाकर एक कैफे ले गया, जहां उसने पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

पिता ने ली कानून की शरण: रिपोर्ट के अनुसार घटना के बाद आरोपी लगातार पीड़िता पर शादी का दबाव बना रहा था। जब पीड़िता के पिता ने आरोपी के माता-पिता से मिलकर इस संबंध में शिकायत की, तो उन्होंने सहयोग करने के बजाय टालमटोल कर दी। इसके बाद पीड़िता के पिता ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की व आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

14 गवाह व 26 दस्तावेज कराए पेश: न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को सुदृढ़ता से रखते हुए 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए व 26 महत्वपूर्ण दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित कराए गए। पीड़िता व उसके पिता ने अदालत के समक्ष अपने बयानों में घटनाक्रम का पूरा विवरण दोहराया तथा पुलिस को दी गई रिपोर्ट सहित धारा 161 व 164 सीआरपीसी के बयानों की पुष्टि की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध वैज्ञानिक व दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रामाणिक मानते हुए आरोपी हर्ष को दोषी करार देकर सजा मुकर्रर की।
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