केकड़ी, 29 अप्रैल (आदित्य न्यूज नेटवर्क): राज्य में ई—डीएल एवं ई—आरसी की व्यवस्था आरंभ होने से परिवहन विभाग द्वारा लाइसेंस एवं वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए ली गई स्मार्ट कार्ड की फीस रिफण्ड की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी दयाशंकर गुप्ता ने बताया कि वे समस्त आवेदक जिन्होंने परिवहन विभाग को 31 मार्च 2024 से पहले ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीयन के रजिस्ट्रेशन के लिए स्मार्ट कार्ड की राशि जमा करवाई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से उन्हें स्मार्ट कार्ड जारी नहीं हुए। वे सभी आवेदक 30 अप्रैल तक अपनी जमा करवाई गई राशि का रिफंड ले सकते है।
वेबसाइट के जरिए करना होगा आवेदन आवेदक को https://jinsharanam.com/transport/smart card fees refund.html लिंक के जरिए फीस रिफंड के लिए आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन को एप्लीकेशन नं. इंद्राज करना होगा। इसके बाद डीएल अथवा आरसी का चुनाव कर कार्यालय का चुनाव करना होगा तथा फॉर्म को फाइनल सबमिट करना होगा। अंतिम तिथि के बाद फीस रिफंड के आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
परिवहन विभाग जारी कर रहा है ई-डीएल व ई-आरसी गौरतलब है कि राज्य सरकार ने लाइसेंस व आरसी के स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर ई-डीएल व ई-आरसी जारी किए जा रहे हैं। आवेदक अब घर बैठे अपने स्तर पर परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल के माध्यम से अथवा किसी भी नजदीकी ई—मित्र से ई—डीएल एवं ई—आरसी डाउनलोड कर पेपर अथवा पीवीसी कार्ड पर प्रिंट ले सकते है। इसके अलावा राज्य के समस्त परिवहन कार्यालयों में लगाई जा रही ई—मित्र प्लस सेल्फ सर्विस मशीन से इनके पेपर प्रिंट व पीवीसी कार्ड आईटी विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क पर प्राप्त किए जा सकते है।