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गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर बुजुर्ग की हत्या का मामला: अदालत ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा, एक लाख रुपए का लगाया जुर्माना

केकड़ी, 22 मई (आदित्य न्यूज नेटवर्क): न्यायालय अपर जिला व सेशन न्यायाधीश संख्या-1 ने हत्या के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार 29 जुलाई 2023 की सुबह करीब 7 बजे रेगर मोहल्ला भैरूगेट निवासी हरलाल रेगर अपने घर से मोहल्ले में स्थित बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। जब वे बड़ा मंदिर के सामने वाली गली में पहुंचे, तो रामावतार रेगर पुत्र रामेश्वर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया। उसने जान से मारने की नीयत से हरलाल की गर्दन पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए।आसपास मौजूद चश्मदीदों व परिजनों ने तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद शहर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले का अनुसंधान शुरू किया।

अदालती प्रक्रिया: जांच में अभियुक्त रामावतार के खिलाफ धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता (भा.दं.सं.) का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। अपर लोक अभियोजक मोहिन्दर जोशी ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान करवाए गए तथा 36 दस्तावेज अदालत में पेश किए गए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने बहस और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित करने एवं एक लाख रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश दिए है। अदम अदायगी पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने फैसले में लिखा कि प्रकरण में अभियुक्त द्वारा एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की गई है। अत: अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त के प्रति सजा में नरमी का रूख अपनाया जाना न्यायसंगत नहीं है।

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