केकड़ी, 25 मई (आदित्य न्यूज नेटवर्क): धोखाधड़ी कर इकरारनामा बनवाने तथा घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो ने भिनाय थाना पुलिस को दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। भिनाय निवासी समता पत्नी कानाराम माली ने अधिवक्ता मनोज आहूजा के जरिए परिवाद पेश कर बताया कि गत 3 मई 2022 को वह अपने घर पर काम कर रही थी। इस दौरान भिनाय निवासी रामप्रसाद पुत्र मोहनलाल माली तथा बाबू खां पुत्र नजीर खान मुसलमान ने घर में घुसकर मारपीट की तथा बाड़े से कब्जा हटाने की बात कहते हुए ऐलानिया धमकियां दी। परिवाद में बताया कि उसके व घीसीदेवी के मध्य राजस्व वाद चल रहा था। जिसमें आरोपी के कहे अनुसार एक वकील की सेवाएं ली थी। इस दौरान आरोपी ने उसे केकड़ी बुला कर खाली कागज व स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाए थे। आरोपी ने उसी स्टाम्प का दुरुपयोग करते हुए परिवादिया के साथ बेईमानी की तथा धोखाधड़ी कर इकरारनामा बना लिया। अब आरोपी उसी इकरारनामे की सहायता से उसके बाड़े पर कब्जा करना चाहता है। सुनवाई के दौरान एडवोकेट मनोज आहूजा, भैरू सिंह राठौड़ एवं रवि शर्मा ने विविध तर्क दिए। वकीलों के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने भिनाय थाना पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ भादसं. की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच करने एवं अनुसंधान रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए है।


