केकड़ी, 15 अगस्त (आदित्य न्यूज नेटवर्क): राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के प्रावधानों एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) के निर्देशानुसार केकड़ी पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के आरक्षण का निर्धारण उपखण्ड स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए आगामी 18 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे पंचायत समिति के सभागार भवन में बैठक आयोजित की जाएगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम सुरेश कुमार बलाई ने बताया कि सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण का निर्धारण लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों का श्रेणीवार आवंटन किया जाएगा।

आमजन की रहेगी मौजूदगी: लॉटरी में सामान्य वर्ग की महिलाओं, अनुसूचित जाति की महिलाओं, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आवंटित किए जाने वाले पदों का भी निर्धारण किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया नियमानुसार एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। एसडीएम बलाई ने बताया कि लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए श्रेणीवार आरक्षण का आवंटन एवं निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में संबंधित अधिकारी-कर्मचारी एवं प्रक्रिया से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

