Site icon Aditya News Network – Kekri News

सरकारी राशन हड़पने पर डीलर के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज, जानिए… क्या है पूरा मामला

प्रतीकात्मक फोटो

केकड़ी, 02 जून (आदित्य न्यूज नेटवर्क): राशन सामग्री वितरण में अनियमितता बरतने पर टोडारायसिंह के राशन डीलर के खिलाफ टोडारायसिंह थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी अतुल कुमार बड़ाया ने टोडारायसिंह नगर पालिका क्षेत्र के डीलर लतीफ मोहम्मद के खिलाफ गेहूं व अन्य राशन सामग्री वितरण में अनियमितता बरतने एवं सरकारी राशन खुर्द बुर्द करने का मामला दर्ज कराया है।

निलंबित है डीलर का प्राधिकार पत्र प्रवर्तन अधिकारी बड़ाया ने बताया कि गत 24 मई को डीलर लतीफ मोहम्मद की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। जिसमे अनियमितता पाए जाने पर 24 मई को डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया था। इस संबंध में 28 मई को विस्तृत जांच की गई। रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला कि डीलर द्वारा 12151.86 किलो एनएफएसए गेहूं, 350 ग्राम चीनी, 20 किलो अन्न सहायता चना, 1.380 किलो अन्य चना एवं 1.380 किलो अन्य गेहूं को खुर्द बुर्द कर गबन किया गया है।

विस्तृत जांच के दौरान मिली कई अनियमितताएं रिपोर्ट में बड़ाया ने बताया कि राशन सामग्री की कमी के साथ ही अन्य गड़बड़ियों का भी पता चला है। राशन डीलर का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। टोडारायसिंह थाना पुलिस ने राशन डीलर लतीफ मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। जांच एसआई सुरेन्द्र गोदारा के जिम्मे की गई है।

Exit mobile version