केकड़ी, 24 जनवरी (आदित्य न्यूज नेटवर्क): वाहन मालिकों को पांच साल पुराने वाहनों पर निर्धारित समय तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवानी होगी। ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परिवहन विभाग उनका चालान भी काट सकता है। परिवहन विभाग ने नम्बर प्लेट लगाने के लिए 30 जून, 2024 तक की मियाद निर्धारित की है। पुराने वाहनों की नंबर प्लेट के लिए अलग-अलग तारीख तय की गई है। वाहन मालिक को उसी मियाद में नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा।
इस तरह कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिक सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम सॉफ्टवेयर) पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग ने इसी सोसायटी को अधिकृत किया है। वाहन मालिक को सबसे ऊपर की लाइन में बुक एचएसआरपी पर अप्लाई करना होगा। इसके बाद वाहन की डिटेल भरनी होगी। जिस कंपनी का वाहन होगा, उसका चयन करना होगा। क्लिक करने पर शहर और डीलर का नाम चयन करना होगा। चयन करने पर नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन तारीख और फीस भरने के बाद स्लिप लेनी होगी। निर्धारित तारीख को संबंधित डीलर के यहां जाकर नम्बर प्लेट लगवानी होगी।
यह है निर्धारित तिथि व दर परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 व 2 है उन्हें 29 फरवरी 2024 तक, अंतिम अंक 3 व 4 है उन्हें 31 मार्च 2024 तक, अंतिम अंक 5 व 6 है उन्हें 30 अप्रैल 2024 तक, अंतिम अंक 7 व 8 है उन्हें 31 मई 2024 तक एवं जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 व 0 है उन्हें 30 जून 2024 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। केकड़ी के जिला परिवहन अधिकारी मुकेश सिंह रावत ने बताया कि दोपहिया वाहन के लिए 425 रुपए, कार के लिए 695 रुपए, मध्यम और भारी वाहन के लिए 730 रुपए एवं ट्रैक्टर-कृषि कार्य से जुडे़ वाहनों के लिए 495 रुपए की राशि निर्धारित की गई है।
पांच साल पुराने वाहनों पर लगवानी होगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट, वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन करना होगा आवदेन
