केकड़ी, 01 जुलाई (आदित्य न्यूज नेटवर्क): देश में 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है। इसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर में वीसी के जरिए नए कानून की जानकारी दी। केकड़ी में यह कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित किया गया। दरअसल, केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून को 163 साल बाद खत्म कर दिया है। आज से नए कानून देश में लागू हो गए हैं। इसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नए कानून की जानकारी दी। साथ ही नए कानून के साथ कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश भी दिए।
घर बैठे दर्ज करा सकेंगे e-FIR जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने नए कानूनों की जानकारी देते हुए बताया कि अब मर्डर करने पर धारा 302 नहीं, 101 लगेगी। धोखाधड़ी के लिए फेमस धारा 420 अब 318 हो गई है। रेप की धारा 375 नहीं, अब 63 है। शादीशुदा महिला को फुसलाना अब अपराध है, जबकि जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध अब अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है। इसके अलावा कई प्रोसीजरल बदलाव भी हुए है, जैसे अब घर बैठे e-FIR दर्ज करा सकते हैं।

छोटे अपराध के लिए कम्युनिटी सर्विस बंसल ने बताया कि नए आपराधिक कानून की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अपराधी की अबसेंस में भी ट्रायल होगा। हमारे यहां अक्सर क्राइम के बाद अपराधी गायब हो जाते हैं। ऐसे में उसके गुनाह का कोई हिसाब ही नहीं हो पाता था। अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा अब जीरो एफआईआर करने के बाद 15 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से समन देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बहुत सारे पिटी क्राइम के लिए कम्युनिटी सर्विस की व्यवस्था की गई है।
ये रहे मौजूद इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचन्द्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा, सीआई कुसुमलता, सिटी थानाधिकारी धोलाराम, सदर थानाधिकारी भंवरलाल, सावर थानाधिकारी सुमन चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी, सीएलजी मेंबर्स, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, जनप्रतिनिधि व आमजन शामिल हुए।