Friday, March 27, 2026
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सावधान! पाइपलाइन क्षेत्रों में PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य, समय सीमा बाद बंद होगी LPG सप्लाई, रिफिलिंग पर रहेगी रोक

केकड़ी, 26 मार्च (आदित्य न्यूज नेटवर्क): केंद्र सरकार द्वारा जारी नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026के तहत अब उन क्षेत्रों में पाइप वाली गैस (PNG) का कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है जहां पाइपलाइन बिछ चुकी है। मिडिल-ईस्ट में जारी युद्ध व गैस की किल्लत को देखते हुए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। नए नियमों के अनुसार जिन घरों के पास पाइपलाइन उपलब्ध है व उन्होंने कनेक्शन नहीं लिया है उन्हें नोटिस दिया जाएगा। सूचना के 90 दिनों के भीतर कनेक्शन न लेने पर संबंधित उपभोक्ता की LPG सप्लाई स्थायी रूप से रोक दी जाएगी।

IGL ने घटाया शुल्क, 31 मार्च तक विशेष छूट: केकड़ी क्षेत्र में कार्यरत इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने PNGRB ड्राइव 2.0 योजना के तहत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने कनेक्शन शुल्क ₹7,000 से घटाकर ₹5,000 कर दिया है। इसके साथ ही नए उपभोक्ताओं को पहले बिल में ₹500 की अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। यह विशेष ऑफर 31 मार्च 2026 तक वैध है।

6500 घरों में लगे मीटर, इन वार्डों में सुविधा शुरू: क्षेत्र के विकास को गति देते हुए कंपनी अब तक केकड़ी में 6500 घरों में गैस पाइपलाइन व मीटर लगा चुकी है, जिनमें से 1150 घरों में गैस की आपूर्ति सफलतापूर्वक शुरू हो चुकी है। स्थानीय प्रतिनिधि के अनुसार वर्तमान में केकड़ी में वार्ड संख्या 1 से 7, 26 से 29, 32 व 37 से 40 में सेवा उपलब्ध है। इन क्षेत्रों के निवासी हेल्पलाइन नंबर 1800 102 5109 या 7428769759 पर संपर्क कर नया कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।

सरेंडर करना होगा LPG सिलेंडर: सरकार द्वारा 14 मार्च को जारी आदेश के मुताबिक PNG कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को अपना पुराना LPG सिलेंडर सरेंडर करना होगा। नियमों के तहत PNG यूजर्स को न तो नया सिलेंडर आवंटित किया जाएगा और न ही पुराना रिफिल हो सकेगा। सरकार का यह कदम सुरक्षित व सुलभ ईंधन वितरण प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

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