Friday, March 14, 2025
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दुर्घटना में मृत्यु कारित करने के मामले में पटवारी की अपील नामंजूर, न्यायालय ने सजा यथावत रखते हुए भेजा जेल

केकड़ी, 04 जनवरी (आदित्य न्यूज नेटवर्क): सड़क दुर्घटना में मृत्यु कारित करने के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने केकड़ी में कार्यरत पटवारी की अपील नामंजूर करते हुए सजा यथावत रखने के आदेश दिए है। सजा यथावत रखने का आदेश होते ही पुलिस ने पटवारी राज्यवर्धन सिंह को हिरासत में ले लिया। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार गत 10 दिसंबर 2014 को रात्रि में करीबन 10 बजे सरवाड़ में प्रदीप आईदासानी मोपेड़ पर बैठकर दुकान से घर जा रहा था। अजमेर—कोटा रोड स्थित हाई स्कूल के चौराहे पर जगपुरा के पटवारी राज्यवर्धन सिंह ने लापरवाही से कार चलाकर मोपेड़ को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में प्रदीप आईदासानी की मौत हो गई। बताया जाता है कि राज्यवर्धन सिंह उस समय शराब के नशे में धुत था।

पटवारी राज्यवर्धन सिंह (फाइल फोटो)

अधीनस्थ न्यायालय ने सुनाई दो साल की सजा उक्त प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट सरवाड़ रामकन्या सोनी ने पटवारी राज्यवर्धन सिंह को दुर्घटना के लिए दोषी मानते हुए दो साल के साधारण कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश दिए थे। सजा सुनाए जाने पर राज्यवर्धन सिंह ने एडीजे द्वितीय केकड़ी में अपील प्रस्तुत की। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी ने न्यायालय में दलील देते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का पूर्ण विवेचन सही किया है। अभियुक्त ने गंभीर घटना कारित की है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को यथावत रखा जाए।

पुलिस ने लिया हिरासत में एपीपी के तर्कों से सहमत होते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वितीय कुन्तल जैन ने पटवारी राज्यवर्धन सिंह की अपील नामंजूर कर अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को यथावत रखने के आदेश दिए है। सजा यथावत रखने का आदेश होते ही पुलिस ने पटवारी राज्यवर्धन सिंह को हिरासत में ले लिया व न्यायिक अभिरक्षा के लिए अजमेर सेन्ट्रल जेल भेज दिया। गौरतलब है कि राज्यवर्धन सिंह वर्तमान में केकड़ी तहसील क्षेत्र के बघेरा में पटवारी के पद पर कार्यरत है।

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