केकड़ी, 13 जून (आदित्य न्यूज नेटवर्क): राशन सामग्री वितरण में अनियमितता बरतने पर रसद विभाग ने सूपां के राशन डीलर के खिलाफ केकड़ी सदर थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार प्रवर्तन निरीक्षक हिमानी पीपलीवाल ने सरवाड़ तहसील क्षेत्र के सूपां के राशन डीलर बाबूसिंह बंजारा के खिलाफ 303 क्विंटल 40 किलो गेहूं खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार रसद विभाग के अधिकारियों ने 12 दिसम्बर 2022 को डीलर बाबूसिंह बंजारा की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया था। जिसमे अनियमितता पाए जाने पर 16 दिसम्बर 2022 को डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया था।
अन्य गड़बड़ियों का भी चला पता रिकॉर्ड की विस्तृत जांच करने पर पता चला कि डीलर द्वारा 303 क्विंटल 40 किलो गेहूं को खुर्द बुर्द कर गबन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राशन सामग्री की कमी के साथ ही यहां अन्य गड़बड़ियों का भी पता चला है। राशन डीलर का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सदर थाना पुलिस ने राशन डीलर बाबूसिंह बंजारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। जांच एएसआई प्रभुलाल मीणा के जिम्मे की गई है।