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ऑटो-टैक्सी चालकों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का कवच, बीमा सहित कई योजनाओं से जोड़ेगा परिवहन विभाग

केकड़ी, 16 सितंबर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): ऑटो एवं टैक्सी चालकों को सामाजिक सुरक्षा का कवच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने जिले में विशेष पहल शुरू की है। राज्य सरकार के आपणो अग्रिम राजस्थान संकल्प पत्र-2023 में किए गए प्रावधानों की क्रियान्विति के तहत जिले में संचालित सभी ऑटो एवं टैक्सी चालकों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग की ओर से पात्र चालकों का योजनाओं में शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला परिवहन अधिकारी प्रमोद लोढ़ा ने बताया कि पात्रता के अनुसार ऑटो एवं टैक्सी चालकों को आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य चालकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराना है।

आयुष्मान योजना में पांच लाख तक का कैशलेस इलाज: आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलती है। इस योजना के लिए अलग से पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना-2011 के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। पात्र व्यक्ति वेबसाइट पर उपलब्ध लाभार्थी सूची में अपना नाम जांच सकता है। जीवन ज्योति योजना में दो लाख का बीमा कवर: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु के पात्र व्यक्ति को बीमा कवर मिलता है। बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की बीमा राशि मिलती है। योजना में आवेदन के लिए आवेदक का बैंक खाता होना तथा उसका आधार से लिंक होना आवश्यक है। बैंक शाखा के अलावा नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। योजना का वार्षिक प्रीमियम बैंक खाते से स्वतः डेबिट होता है।

दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा कवच: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए, जबकि आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि परिवहन विभाग जिले में संचालित ऑटो एवं टैक्सी चालकों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएगा तथा पात्रता के अनुसार उनका पंजीयन करवाने में सहयोग करेगा। विभाग का प्रयास है कि पात्र चालक सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ें और उन्हें स्वास्थ्य, दुर्घटना एवं जीवन बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिल सके।

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