केकड़ी, 03 जून (आदित्य न्यूज नेटवर्क): न्यायालय के आदेश पर शहर थाना पुलिस ने बैंक के शाखा प्रबंधक व दो एरिया ऑपरेशन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात व धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पारा हाल कृष्णा नगर (अजमेर रोड, केकड़ी) निवासी नोरत मल तेली पुत्र बालू राम तेली ने न्यायालय में इस्तगासा दायर कर बताया कि उसने एक्सिस बैंक की केकड़ी शाखा से ऑडी लिमिट व सीसीए जीआर लिमिट स्कीम के तहत ऋण लिया था। इस ऋण के लिए बतौर सिक्योरिटी उन्होंने ग्राम पारा में स्थित अपने मकान का असल पट्टा बैंक के पास रहन रखा था। परिवादी ने 9 अक्टूबर 2025 को पूरा कर्ज चुकता कर अपने ऋण खाते बंद करवा दिए थे।

चक्कर कटवाते रहे अधिकारी, दस्तावेज गायब करने का आरोप: ऋण चुकता होने के बाद जब परिवादी ने एक्सिस बैंक केकड़ी के शाखा प्रबंधक उमंग जैन से अपना असल पट्टा वापस मांगा, तो प्रबंधक ने जल्द ही हेड ऑफिस जयपुर से दस्तावेज मंगवाकर देने का आश्वासन दिया। लंबे समय तक चक्कर कटवाने के बाद भी जब पट्टा नहीं मिला, तो परिवादी ने फरवरी 2026 में लिखित प्रार्थना पत्र दिया व कानूनी नोटिस भी भिजवाया। इस पर शाखा प्रबंधक ने बताया कि दस्तावेज मिल नहीं रहे हैं व कहीं खो गए हैं। साथ ही कहा कि उक्त दस्तावेज जयपुर कार्यालय में कार्यरत एरिया ऑपरेशन हेड बुद्धराज चौहान व एरिया ऑपरेशन ऑफिसर इन्द्र कुमार के पास बैंकर की हैसियत से न्यस्त (जमा) है।

लापरवाही व अमानत में ख्यानत का मामला: परिवादी का आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने अपनी सेवा के प्रति घोर लापरवाही बरती व उनके असल दस्तावेज का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी पूर्वक विश्वासघात किया है। असल पट्टा नहीं मिलने के कारण परिवादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय के आदेश पर शहर थाना पुलिस ने शाखा प्रबंधक उमंग जैन, एरिया ऑपरेशन हेड बुद्धराज चौहान व एरिया ऑपरेशन ऑफिसर इन्द्र कुमार के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 316(2) के तहत आपराधिक न्यास भंग (अमानत में खयानत) का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच एएसआई चिम्मनलाल के जिम्मे की गई है।

