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घर में घुसकर तोड़फोड़ व महिला की लज्जा भंग करने का आरोप, न्यायालय ने 23 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

केकड़ी, 21 अगस्त (आदित्य न्यूज नेटवर्क): अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 केकड़ी ने चांपानेरी निवासी रशीद पुत्र अब्दुल गफ्फार द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे पर सुनवाई करते हुए 23 लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचकर घर में घुसने, तोड़फोड़, लूटपाट, मारपीट व महिला की लज्जा भंग करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए है। परिवादी रशीद ने अधिवक्ता परवेज नकवी व रेहान नकवी के माध्यम से न्यायालय में इस्तगासा पेश कर बताया कि गत 15 जुलाई 2026 की रात करीब 8 बजे नोरत, बलवीर, राजेंद्र, गोपाल, लालाराम, रामकिशन, मथुरा, आशाराम, अंकित, बालू, बलराम, आमोद, प्रियंका, जीवराज, कालू, पांचू, महेंद्र, अंकित, श्यामलाल, मोनू, श्रवण, देवराज व राजेंद्र आदि संगठित होकर हथियारों से लैस होकर उसके घर में जबरन घुस आए।

कार व बाइक को तालाब में फेंका: परिवादी का आरोप है कि आरोपियों ने राजनीतिक षड्यंत्र व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से घर में रखी सामग्री में तोड़फोड़ की तथा बाहर खड़ी कार व मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर तालाब में फेंक दिया। इस दौरान आरोपियों ने घर में मौजूद परिवादी की पत्नी के साथ मारपीट की, अश्लील हरकतें करते हुए लज्जा भंग की व अपमानित किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने परिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों व तथ्यों से सहमत होते हुए भिनाय थाना पुलिस को नामजद सभी 23 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए है।  

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